ईडी ने की अदालत से कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत रद्द करने की मांग
Monday, Sep 10, 2018 - 12:12 PM (IST)
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से अनुरोध किया कि एयरसेल-मेक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे काति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को रद्द कर दिया जाए। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि मामले में काॢत चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है जिसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत सोमवार को दोपहर दो बजे याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
इससे पहले सात अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे काति को सीबीआई तथा ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मेक्सिस मामलों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत आठ अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। सीबीआई ने 19 जुलाई को जो आरोप पत्र दायर किया था उसमें पी.चिदंबरम और उनके बेटे का नाम है। एयरसेल-मेक्सिस मामले में ईडी भी धन शोधन के एक अलग मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 13 जुलाई को काति चिदंबरम के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।