PNB घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त

punjabkesari.in Wednesday, Sep 11, 2024 - 07:02 PM (IST)

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निरोधक कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की है। बयान में कहा गया है कि इन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ये परिसंपत्तियां बैंक जमा, भूमि और भवन के रूप में हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कथित दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी में मोदी की पांच साल से अधिक समय से जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व में भारत और विदेश में 2,596 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 53 वर्षीय मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत प्रत्यर्पण की उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कर रहा है।

मामले में मुख्य आरोपी मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने तथा मुंबई में ब्रैडी हाउस पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा में फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के आरोप में धन शोधन के आरोपों की जांच की जा रही है।

2019 में भगोड़ा घोषित हुए थे 
मोदी को दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसी वर्ष उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत "जब्त" की गई है। इसके अलावा, पीड़ित बैंकों - पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपए की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है।

यूके जेल में बंद है नीरव मोदी
बयान में कहा गया है, "नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है और लंदन, ब्रिटेन में प्रगति पर है। इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सातवीं बार इसे अस्वीकार कर दिया गया था।" एजेंसी ने बताया कि मोदी ने जमानत आदेश के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फिलहाल वह यूके जेल में बंद है।


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Content Editor

rajesh kumar

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