विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर ED का शिकंजा, 16.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क

punjabkesari.in Saturday, Jan 19, 2019 - 04:08 PM (IST)

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में नाइक की 16.40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी है।
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एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिये अस्थायी आदेश जारी किया था। अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है।

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एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है। बता दें कि भारत सरकार ने जाकिर नाईक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है और इसे गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। नाईक पर अपने भड़काऊ भाषण के जरिए नफरत फैलाने, समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देने और आतंकवाद का वित्तपोषण करने का आरोप है। वह वर्तमान में मलेशिया का स्थायी निवासी है। 

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vasudha

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