चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश स्वागत योग्य: तिवारी

Sunday, Jun 25, 2017 - 04:16 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश भाजपा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद भारत के चुनाव आयोग द्वारा भी आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद का उपभोग करने का दोषी पाया है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा है कि अब इन सभी 21 विधायकों को विधानसभा सदस्य बने रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बचा है। 

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शनिवार को आयोजत पत्रकार वार्ता में कहा कि गत दिवस जारी अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने पूरी बारीकी के साथ विश्लेषण करने के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों द्वारा दी सभी दलीलों को खारिज करते हुए उन पर लाभ के पद का दुरुपयोग करने के आरोप को उचित पाया। तिवारी के साथ विधायक ओम प्रकाश शर्मा एवं जगदीश प्रधान भी उपस्थित थे। तिवारी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस विषय पर अतिशीघ्र अपना अंतिम निर्णय देगा क्योंकि इस मामले को लंबित पड़े लगभग 14 माह का समय बीत चुका है जोकि मामले में न्याय करने में विलम्ब जैसा है। 

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पहले ही इन 21 में से एक विधायक जरनैल सिंह के किन्हीं राजनीतिक कारणों से इस्तीफे के बाद उनके चुनाव क्षेत्र राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है। यदि आज चुनाव आयोग शेष 20 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को अयोग्य घोषित कर चुनाव की घोषणा कर दे, तो सभी 20 क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे। विधायक ओम प्रकाश शर्मा एवं जगदीश प्रधान ने मांग की है कि दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल चुनाव आयोग द्वारा विधायकों को दोषी पाए जाने के बाद स्वयं आगे आकर इन 20 विधायकों को इस्तीफा देने को कहें और राजनीतिक रैवडिय़ां बांटने के लिए दिल्ली की जनता से मांफी मांगें। 

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