EC सुनवाईः आप विधायकों ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से की जिरह की मांग
Thursday, May 17, 2018 - 08:19 PM (IST)
नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों ने कहा कि वे दिल्ली सरकार और राज्य विधानसभा अधिकारियों से जिरह करना चाहते हैं ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि उनकी संसदीय सचिव की नियुक्ति लाभ के पद के दायरे में नहीं आती है।
चुनाव आयोग ने विधायकों की अयोग्यता के संबंध में गुरुवार को फिर से सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित लाभ के पद के लिए उनकी अयोग्यता को खारिज किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की है।
हाईकोर्ट ने दिए थे मामले की नए सिरे से सुनावई के आदेश
चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई का फैसला इसलिए किया क्योंकि हाईकोर्ट ने आयोग की सिफारिश को दूषित और कानून के बाहर की गई कार्रवाई बताया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष दायर आवेदन में आप के विधायकों ने कहा कि वह दिल्ली विधानसभा के सचिव, दिल्ली सरकार के कानून व लेखाधिकारी से जिरह करना चाहेंगे ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने अपने काम के लिए कोई ‘प्रोफिट’ लिया है या फिर अपने कामकाज के लिए सरकारी गाड़ी और दफ्तर का इस्तेमाल किया है।
विधायकों ने शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल से भी बहस की मांग की है। अधिकारियों ने लाभ के पद के मामले पर दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं। पटेल ने बाद में कहा कि मैंने इश दलील का विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई शुद्ध रूप से लाभ के पद के मामले पर होनी चाहिए, यह कोई सिविल कोर्ट नहीं जो यहां जिरह की जाए।
पटेल ने दावा किया कि चुनाव आयोग भी जिरह के पक्ष में नहीं है, वहीं ये दलीलें 21 मई को भी जारी रहेंगी।
जानिए कौन हैं वो विधायक जिनपर लाभ के पद का है आरोप
- जरनैल सिंह, तिलक नगर
- नरेश यादव, मेहरौली
- अल्का लांबा, चांदनी चौक
- प्रवीण कुमार, जंगपुरा
- राजेश ऋषि, जनकपुरी
- राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
- मदन लाल, कस्तूरबा नगर
- विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
- अवतार सिंह, कालकाजी
- शरद चौहान, नरेला
- सरिता सिंह, रोहताश नगर
- संजीव झा, बुराड़ी
- सोम दत्त, सदर बाज़ार
- शिव चरण गोयल, मोती नगर
- अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
- मनोज कुमार, कोंडली
- नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर
- सुखबीर दलाल, मुंडका
- कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
- आदर्श शास्त्री, द्वारका