भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका HC ने जमानत देने से किया इनकार

Saturday, Jun 12, 2021 - 07:16 AM (IST)

बिजनेस डेस्क:  डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्‍क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है। सरकारी पक्ष के वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। 

 

फ्लाइट रिस्‍क होने की वजह से नहीं मिली जमानत
बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है। उस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उस तरह के अपराध जमानती हैं। वहीं सरकारी वकील लेनोक्स लॉरेंस ने बेल का विरोध करते हुए कहा कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्‍क पर है, ऐसे में उसे को जमानत नहीं दी जा सकती है।

 

23 मई को लापता हुआ था चोकसी
वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि मेहुल चोकसी ने अभी तक सेहत से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं की है. इसलिए सेहत या फिर उनके अस्‍पताल में भर्ती होने का मुद्दा ही नहीं है। मेहुल चोकसी को हर तरह की मेडिकल सुविधा दी जा रही है।  दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया। याद हो कि चोकसी 23 मई को एंटीगुवा और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था जहां वह 2018 से नागरिक के रूप में रह रहा था। बाद में उसे पड़ोस के देश डोमिनिका में हिरासत में लिया गया। 

vasudha

Advertising