भोपाल गैस त्रासदी अस्पतालों में जल्द नियुक्त होंगे डॉक्टर और स्टाफ

Friday, Nov 04, 2016 - 10:45 PM (IST)

जबलपुर: राज्य सरकार ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज के लिए संचालित अस्पतालों में जल्द ही डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ की नियुक्ति जल्द कर दी जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 20 बिन्दुओं का परिपालन नहीं किए जाने को चुनौती देते हुए भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी।
 

इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और स्टॉफ की कमी, दवाओं की कमी सहित अन्य बिन्दुओं का पालन नहीं करने का जिक्र था। याचिका की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश अंजुली पालो की युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व में पारित आदेश का परिपालन में अस्पतालों में ग्रुप डी की भर्ती के लिए नियम तैयार कर लिए गए है। ग्रुप ए, बी तथा सी के लिए शीघ्र नियम तैयार कर नियुक्तियां कर दी जाएगी। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

Advertising