DLF जमीन विवाद: वाड्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका
Friday, Apr 06, 2018 - 02:08 PM (IST)
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को डीएलएफ-स्काईलाइट जमीन सौदा मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच जारी रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
आयकर विभाग की जांच रहेगी जारी
वाड्रा की कंपनी ने आयकर विभाग की कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद डीएलएफ कामीन सौदों से वाड्रा की कंपनी को हुई आमदनी को लेकर आयकर विभाग की जांच जारी रहेगी। स्काईलाइट एक लिमिटेड लियैबिलिटी कंपनी थी जिसे बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया था जिसे लेकर आयकर विभाग दोबारा जांच करना चाहती है।
कोर्ट ने कंपनी की याचिका को किया खारिज
हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई टैक्स चोरी से जुड़ी रिपोर्ट में आयकर विभाग ने कहा था कि कंपनी द्वारा एक वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ में से 35 करोड़ रुपये को मूल्यांकन से बचा लिया गया था। वहीं कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि नोटिस सिर्फ शक के आधार पर दिया गया। इससे यह साबित नहीं होता कि आय को मूल्यांकन से बचाया गया है। कंपनी के इस दावे पर पीठ ने असहमति जताते हुए कहा कि नोटिस जारी करने को उचित ठहराने के लिए सुबूत और सामग्री पर्याप्त हैं और उक्त जांच और कसौटी वर्तमान मामले में पुख्ता है। पीठ ने कंपनी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग ने गलत कंपनी को नोटिस भेजा।