डीके शिवकुमार की याचिका खारिज, ED को 13 सितंबर तक मिली हिरासत

Wednesday, Sep 04, 2019 - 08:12 PM (IST)

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार को बुधवार को विशेष अदालत ने 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। शिवकुमार को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुधवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने शिवकुमार से पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। 


ईडी ने कांग्रेस के कर्नाटक में ‘संकटमोचक' माने-जाने वाले शिवकुमार की 14 दिन की हिरासत का आग्रह करते हुए दलील दी की कि कुछ बातें सिर्फ उन्हें ही मालूम हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। शिवकुमार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी जमानत की अर्जी दायर की थी। अदालत ने शिवकुमार की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 


अदालत में पेश करने से पहले शिवकुमार की राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा जांच कराई गई। ईडी ने अदालत में कहा कि शिवकुमार ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने अदालत में कहा कि आयकर की जांच और कई गवाहों के बयानों से शिवकुमार के खिलाफ अहम साक्ष्य मिले हैं। दस्तावेजों के आधार पर शिवकुमार से पूछताछ और अवैध संपत्तियों की जानकारी हासिल करने के लिए हिरासत आवश्यक है।

shukdev

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