बाढ़ प्रभावित केरल के लिए विदेशी मदद स्वीकारने की मांग याचिका खारिज

Friday, Aug 31, 2018 - 05:31 AM (IST)

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने उस याचिका को वीरवार को खारिज कर दिया जिसमें बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए विदेशी मदद स्वीकार करने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया था। अदालत ने कहा कि वह सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 

मुख्य न्यायाधीश हृषिकेश रॉय तथा न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नाम्बियार की खंडपीठ ने अरुण जोसेफ द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत विदेशी मदद के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि ये मामले सरकार की विदेश नीति से जुड़े हैं। पीठ ने यह भी कहा कि बाढ़ के चलते केरल को विदेशी मदद की पेशकश के संबंध में याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह बाढ़ प्रभावित केरल के लिए मौजूदा नीति के चलते विदेशी सरकारों से मदद स्वीकार नहीं करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि केंद्र सरकार घरेलू प्रयासों के जरिए केरल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जरूरतों को पूरा करने के वास्ते कटिबद्ध है।  

Pardeep

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