माेदी सरकार का ऐलान, राजनीतिक पार्टियों के खातों में जमा पुराने नोटों पर नहीं लगेगा टैक्स

Saturday, Dec 17, 2016 - 11:08 AM (IST)

नई दिल्ली: 500-1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने पर राजनीतिक दलों पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। वित्त सचिव अशोक लवासा ने शुक्रवार (16 दिसंबर) को यह जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आयकर कानून से अलग रखा गया है। राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया के अनुसार राजनीतिक दलों के बैंक खातों में जमा रकम पर टैक्‍स नहीं लगेगा। यदि किसी राजनीतिक दल के खाते में पैसे हैं तो उन्‍हें छूट है। लेकिन यदि किसी निजी व्‍यक्ति के खाते में पैसा है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। यदि कोई निजी व्‍यक्ति अपने खाते में पैसा डालता है तो हमें जानकारी मिल जाएगी।

गौरतलब है कि आयकर कानून की धारा 13ए 1961 के अनुसार राजनीतिक दलों की उनकी आय को लेकर टैक्‍स से छूट है। किसानों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होने के सवाल पर अधिया ने कहा कि किसान को फॉर्म 60 के जरिए घोषणा करनी होगी कि उसकी कमाई ढाई लाख रुपए से कम है। यदि वह फॉर्म 60 फाइल करता है तो पैन कार्ड नहीं देना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड देना होगा। 

वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने की सीमा की 30 दिसंबर के बाद समीक्षा की जाएगी। पुराने 500 और 1000 के नोटों को खातों में जमा करने का यह आखिरी दिन है। सरकार ने बैंक खातों से निकासी की सीमा 24,000 रुपए प्रति सप्ताह तय की है। एटीएम से प्रतिदिन 2,500 रुपए निकाले जा सकते हैं।

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