नहीं है यह सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें दिल्लीवाले

Thursday, Aug 13, 2020 - 01:35 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं था। अब अगर आपके पास PUC प्रमाणपत्र नहीं होगा तो 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में 40 टीमें तैनात की हैं जो PUC प्रमाणपत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी।

 

ये टीमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचाने गए 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर फोकस करेंगी। इनमें आनंद विहार, आरके पुरम, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मायापुरी समेत अन्य स्थान शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि इन हॉटस्पॉट्स पर हमारी प्रवर्तन टीम की ज्वाइंट टीमें, DPCC अधिकारी और दिल्ली के ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल के सैंपल भी ले रहे हैं ताकि उसमें मिलावट और अशुद्धियों की जांच की जा सके।

 

बता दें कि साल 2019 में 1 सितंबर को दिल्ली में लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए लगने वाले जुर्माने को 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद प्रमाणपत्र बनवाने के लिए PUC केंद्रों के बाहर भीड़ जुट गई थी और तब परविहन विभाग ने उसी एक महीने में 14 लाख PUC प्रमाणपत्र जारी किए थे। ऐसे में अब नियम सख्त होने के चलते लोग अपने साथ PUC प्रमाणपत्र जरूर रखें।

Seema Sharma

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