दिल्ली हिंसा का आरोपी ताहिर हुसैन फरार, कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की गुहार

Wednesday, Mar 04, 2020 - 12:06 AM (IST)

नई दिल्ली :दिल्ली हिंसा में आरोपी आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले के आरोप हैं। साथ ही उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज है। हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। ताहिर हुसैन की तलाश में पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। ताहिर हुसैन के घर पर भी पुलिस छापेमारी कर चुकी है।

ताहिर हुसैन के रेस्क्यू की खबरों पर अब दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। दिल्ली पुलिस ने उन दावों को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ताहिर हुसैन को हिंसक भीड़ से दिल्ली पुलिस ने बचाया था। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि 24 फरवरी की रात को ताहिर हुसैन को भीड़ ने घेर लिया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। फिर पुलिस ने ताहिर हुसैन को बचाया। हिंसा के बाद ताहिर हुसैन के घर की छत से ईंट-पत्थर, गुलेल और हिंसा के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले सामान मिले थे। उसके घर में तेजाब को बोतलों में भरकर रखा गया था।

यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस ने ताहिर को उनके घर से रेस्क्यू नहीं करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस के अतिरक्त आयुक्त अजित कुमार सिंगला ने निलंबित पार्षद को घर से निकालने की बात कही थी। ताहिर के दंगा में शामिल होने को लेकर विवाद शुरू होने के बाद आप के सांसद संजय सिंह ने भी यही बात दोहराई थी। उसके खिलाफ दिल्ली के दयालपुर पुलिस थाने में धारा 302 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज है। फिलहाल, वह फरार है।

shukdev

Advertising