दिल्ली दंगा मामला: तीनों छात्रों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, कल होगी सुनवाई

Thursday, Jun 17, 2021 - 05:51 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली हिंसा में जमानत पा चुके छात्र नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल और देवांगना कालिता को निचली अदालत ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल, तीनों आरोपियों ने बुधवा को निचली अदालत में रिहाई की अपील की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उसपर सुनवाई हुई। वहीं, इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों छात्रों की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट कल मामले में सुनवाई करेगा।

इससे पहले गुरुवार सुबह इन तीनों छात्रों ने अपनी तत्काल रिहाई की मांग के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत ने इस मामले में छात्रों के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा था। फिर साढ़े तीन बजे दोबारा मामले की सुनवाई करने वाली थी। दरअसल हाईकोर्ट ने इन्हें 15 जून को ही जमानत दे दी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने पेपर वर्क के लिए अधिक समय मांगा था जिसके चलते ये तीनों अभी तक रिहा नहीं हो सके हैं।

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में दी थी अर्जी
दिल्ली दंगा मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेएनयू छात्र नताशा नारवाल और देवांगना कलिता ने सत्र न्यायालय में जेल से जल्द रिहाई की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी इस अर्जी पर आज सुनवाई करने वाले हैं।

अदालत ने मंगलवार को पुलिस से इस मामले की वेरिफिकेशन तलब की थी, जिसे जमा करने के लिए पुलिस ने और समय की मांग की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें नताशा, देवांगना और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने से इनकार किया गया था।

हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेएनयू की दोनों महिला कार्यकर्ताओं ने तत्काल रिहाई के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया है। तीनों को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इन्हें फरवरी 2020 में  हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

Yaspal

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