कर्फ्यू पास को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ऐलान, बोले- 3 मई तक मान्य होंगे 14 अप्रैल तक के पास

Tuesday, Apr 14, 2020 - 08:28 PM (IST)

नेशनल डेस्कः लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पास जारी किए थे। अब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में एक अहम आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नए आदेश के मुताबिक जिन आवश्यक सेवाओं के कर्फ्यू पास बनाए गे थे। वे सभी पास अब 3 मई तक के लिए मान्य होंगे। 14 अप्रैल तक बने हुए पास अब 3 मई तक मान्य होंगे। कोई नया पास नहीं बनाना होगा जिसके पुराने पास बने हैं, उनमें से किसी को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास में कोई परेशानी नहीं होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।

3 केस वाले क्षेत्रों को घोषित किया जा रहा है रेड जोन
इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 48 'रेड जोन' हैं। रेड जोन घोषित करने के मापदंड को अब और कठोर बना दिया है। पहले जिस क्षेत्र में 10 या अधिक कोविड-19 के मामले सामने आते थे। अब यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आते हैं, तो उसे 'रेड जोन' घोषित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना वायरस के 1 या 2 सकारात्मक मामले पाए जाते हैं, उसे 'ऑरेंज जोन' घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में अधिक मामले पाए जाने पर इसकी निगरानी की जाती है और इसे 'रेड जोन' घोषित किया जाता है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे बताया कि, ‘हमें अभी तक रैपिड टेस्टिंग किट प्राप्त नहीं हुई हैं। इस किट की बहुत आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार उन किटों को प्राप्त करने वाली है जिन्हें आयात किया गया है। फिर केंद्र सरकार से हम भी प्राप्त करेंगे. जिस दिन हम इस किट को प्राप्त करेंगे, उसी दिन से हम उसके साथ काम करना शुरू कर देंगे।’

देश में 15 राज्यों के 25 ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से जूझने के बाद मुक्त हो चुके हैं। माना जा रहा है ऐसे ज़िलों को लॉकडाउन से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां कोरोना ने पैर नहीं पसारे हैं। इन्हें भी छूट वाले ज़िलों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

Yaspal

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