दिल्लीः अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी ठोका

Thursday, Mar 07, 2024 - 06:26 PM (IST)

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों के कारण फरवरी 2018 में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े की गई हत्या के मामले में गुरुवार को तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

विशेष लोक अभियोजक विशाल गोसाईं और रेबेका मैमन जॉन ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। पिछले साल 23 दिसंबर को अदालत ने सक्सेना की प्रेमिका शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को इस मामले में दोषी ठहराया था। ये तीनों सक्सेना और शहजादी के रिश्ते के खिलाफ थे जिसके चलते इन्होंने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में सक्सेना (23) पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप किए गये। शहनाज बेगम को भी जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया।

Yaspal

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