दिल्ली: कालकाजी मंदिर के हर महीने की कमाई 2.5 करोड़ रुपए, नवरात्रों से पहले HC ने तैनात किया प्रशासक

Wednesday, Sep 29, 2021 - 11:20 AM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण (encroachment), अनधिकृत कब्जाधारियों ( unauthorized occupants) और उन दुकानदारों को हटाने का सोमवार को निर्देश दिया, जिनके पास दुकानों पर कब्जे का कोई वैध अधिकार नहीं है और कहा कि आगामी नवरात्रि उत्सव को देखते हुए पांच दिन के अंदर कार्रवाई हो। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि उस मंदिर के लिए यह जरूरी है, जहां हर दिन हजारों भक्त पूजा करने के लिए आते हैं।

 

दिल्ली के कालकाजी मंदिर (Kalkaji Temple) की एक महीने की कमाई एक से ढाई करोड़ रुपए है। मंदिर में भक्तों की आस्था को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसके कायाकल्प का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने धार्मिक स्थल के संबंध में विभिन्न कार्यों को करने के लिए दिल्लीहाईकोर्ट  के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जे आर मिधा को कालकाजी मंदिर का प्रशासक नियुक्त किया।

 

न्यायाधीश ने कालकाजी मंदिर और आसपास के पूरे परिसर के लिए एक पुनर्विकास योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार, गुनमीत सिंह चौहान को भी नियुक्त किया और कहा कि वह प्रशासक और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अपने 77 पन्नों के आदेश में अतिक्रमण और दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा तथा दिल्ली पुलिस को इसमें सहयोग करने को कहा। साथ ही यह काम एजंसियों को नवरात्रों से पहले पूरा करना होगा। बता दें कि नवरात्र 7 अक्तूबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों से पहले मंदिर की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।

Seema Sharma

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