दिल्ली हाईकोर्ट से शरद गुट को मिला झटका, ''ऑटो रिक्शा'' पर सवार होकर लड़ना पड़ेगा चुनाव
Thursday, Nov 23, 2017 - 05:30 PM (IST)
पटनाः जदयू के बागी नेता शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। शरद यादव के दल ने जदयू की दावेदारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगी।
शरद गुट के नेता छोटू भाई वसावा ने चुनाव आयोग के फैसले को चेतावनी देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जज इंद्रमीत कौर कोचर ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग कोर्ट को अपने फैसले से संबंधित रिपोर्ट कारणों सहित 27 नवंबर तक सौंप देगा।
बता दें कि चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार की जदयू को असली करार देते हुए शरद गुट की दावेदारी को रद्द कर दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद शरद यादव ने कहा था कि वह ऑटो रिक्शा के चिन्ह को अपना चुनाव चिन्ह बनाएंगे।