वीजा घोटाला : दिल्ली उच्च न्यायालय कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आज करेगा सुनवाई

Wednesday, Jun 15, 2022 - 07:20 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिंदबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता करेंगे। हालांकि, इससे पहले उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने आठ जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति बंबा ने कहा था कि मामले में ‘‘आगे सुनवाई की आवश्यकता है।''

तब उन्होंने कहा था, ‘‘मामले को 15 जून 2022 को सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।'' निचली अदालत ने तीन जून को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। 

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। उस समय उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध करते हुए कहा था कि वास्तव में उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। ईडी ने कहा था कि (यह) अर्जी असामयिक है, क्योंकि इस मामले में अभी जांच शुरू नहीं हुई है और यहां तक ​​कि कार्ति को अभी तक तलब भी नहीं किया गया है। 

Pardeep

Advertising