दिल्ली हाईकोर्ट को मुख्य सचिव को झटका, विधानसभा समिति होना होगा पेश

Saturday, Jul 14, 2018 - 12:51 AM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली के मुख्य सचिव अंजू प्रकाश और दो अन्य सीनियर आईएएस अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झटका देते हुए विधानसभा समिति के सामने दिया है। अदालत ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है।



दिल्ली विधानसभा की प्रश्न, उत्तर और प्रिविलेज कमेटी ने इन अधिकारियों को पेश होने की बजाय उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य सचिव अंजू प्रकाश के अलावा दो अन्य अधिकारियों में सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार जे.बी सिंह और दिल्ली शहरी आश्रय कल्याण बोर्ड के सीईओ शूरवीर शामिल हैं।

समिति के सामने पेश न होने पर हो सकती है अवमानना की कार्यवाही
जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने मुख्य सचिव सहित तीनों अफसरों को हिदायत दी कि अगर वो समिति के सामने पेश होते हैं तो उन पर अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है।अदालत ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अधिकारी हैं, इसलिए आपको समिति के सामने पेश होना होगा और सवालों का जवाब देना होगा।



कोर्ट में दिल्ली विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ये अफसर न तो समिति के सामने पेश हो रहे हैं और न ही समिति द्वारा मांगी गई सूचनाओं पर कोई जवाब दे रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 मार्च को विधानसभा समिति से कहा था कि इन अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करें। कोर्ट के इस फैसले की आड़ लेकर अधिकारी समिति के सामने पेश नहीं हो रहे थे।

मारपीट मामले के बाद सुर्खियों में आए अंजु प्रकाश
अदालत ने हिदायत देते हुए कहा कि यह अदालत का निर्देश है, आपको समिति के सामने पेश होना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समिति के बारे में भूल जाइए, अदालत ही आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। बता दें कि अंजू प्रकाश इस साल तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने आप विधायकों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए थे। मारपीट मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

Yaspal

Advertising