मानहानि मामले में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत, जारी समन हुआ रद्द

Wednesday, Dec 19, 2018 - 02:33 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत देते हुए उनके नाम से जारी समन बुधवार को रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। अदालत ने हालांकि, ईरानी की ओर से निरुपम के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

दोनों नेताओं की याचिकाओं पर दिए अलग-अलग फैसले
न्यायमूर्ति आर. के. गौबा ने दोनों नेताओं की याचिकाओं पर दो अलग-अलग फैसले दिए। ईरानी ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ छह जून, 2014 में जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने निरुपम की ओर से दायर शिकायत भी रद्द करने का अनुरोध किया था। निरुपम ने ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ईरानी की ओर से एक जनवरी, 2013 को की गई शिकायत रद्द करने का भी अनुरोध किया था। 

Anil dev

Advertising