करोल बाग से नहीं हटेंगे हनुमान जी, हाई कोर्ट ने कहा- हटाएं आसपास से अतिक्रमण

Friday, Nov 24, 2017 - 07:22 PM (IST)

नई दिल्लीः अब करोल बाग में स्थित हनुमान जी की मूर्ति एयरलिफ्ट नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि करोल बाग में हनुमान जी की मूर्ति वहीं रहेगी लेकिन मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने की योजना को तैयार करें। 

दिल्ली के करोल बाग इलाके में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस इलाके में बनी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि विदेशों में कई बार कई बड़ी इमारतों को शिफ्ट करने का काम किया जा चुका है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है।

इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और पीडब्यूडी को आदेश दिया है कि हनुमान की मूर्ति को हटाने के बजाय मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाएं। साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माण पर भी सख्ती से पेश आने को कहा। वहीं डीडीए ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 1200 स्कवायर यार्ड पर जमीन पर अतिक्रमण को हटाया है। इसके अलावा यहां अवैध तौर पर बनीं दुकानें और झुग्गियों को हटा दिया है। 

गौरतलब है कि हाल में कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि इसे हटाने के बारे में विचार करें और चाहें तो इस बारे में उपराज्यपाल से मीटिंग करें। कोर्ट के आदेश के बाद से डीडीए ने इस इलाके में बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। 

 

Advertising