दिल्ली हाई कोर्ट ने BSF से कहा- जवानों के प्रति दिखाएं दया

Wednesday, Jun 21, 2017 - 07:44 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ को जवानों के प्रति दया रखने को कहा है। कोर्ट के अनुसार अगर जवान नाखुश रहेंगे तो खुशहाली के साथ काम नहीं किया जाएगा। दरअसल बीएसएफ के कांस्टेबल भूदेव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उसे नवंबर तक दिल्ली से शिलांग ट्रांसफर न किया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी प्रैगनेंट है और नवंबर उसे बच्चा हो सकता है। जस्टिस संजीव सचदेवा और एके चावला की पीठ ने सीमा सुरक्षा बल से कहा कि उनकी नियुक्ति कहीं और करके उनकी मदद करें।

जवान को मेघालय ट्रांसफर करने के दिए थे आदेश
बीएसएफ की तरफ से केंद्र सरकार के वकील संजीव नरूला पैरवी कर रहे थे। भूदेव सिंह ने इस साल फरवरी में ही संबंधित विभाग में यह आवेदन किया था कि उसका अभी ट्रांसफर न किया जाए उसके निवेदन के बावजूद भी उसे मेघायल ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए गए। कोर्ट ने कहा कि 12 जुलाई को इस पर फिर कार्रवाई की जाएगी।

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