अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, फैसला रखा सुरक्षित

Wednesday, Jun 02, 2021 - 06:13 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला द्वारा 5G के दायर की गई याचिका पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को सूचना दिए बगैर याचिका दायर नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में 5जी तकनीक के कार्यान्वयन के खिलाफ जूही चावला के मुकदमे पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया।

अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर करके कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा।

याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है।
 

Yaspal

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