दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायत करने वाले पर ही लगा दिया 50,000 रुपए जुर्माना, यह है वजह
Friday, Sep 25, 2020 - 03:07 PM (IST)
नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान संबंधी परियोजना प्रस्तावित करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका में परियोजना का जिक्र नहीं किया गया है और यह अस्पष्ट है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता त्रिलोक गोयल ने दावा किया था कि उनके पास देशभर में जलभराव एवं बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए एक योजना/परियोजना है।
वकील पुनीत गर्ग के माध्यम से दायर याचिका में गोयल ने केंद्र को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि उन्हें परियोजना लागू करने के लिए सहायता मुहैया कराई जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में परियोजना का खुलासा इसलिए नहीं किया गया था, क्योंकि गोयल को इस बात का डर था कि कोई उनके कॉपीराइट/पेटेंट का उल्लंघन न कर दे।