जेतली मानहानि मुकदमाः दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका

Monday, Aug 28, 2017 - 01:50 PM (IST)

 नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेतली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यामूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि केजरीवाल और आप नेता आशुतोष द्वारा 26 जुलाई के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ‘‘निरर्थक और अयोग्य’’ है। 

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिये याचिका खारिज की जाती है। उन्हें (आप नेताओं को) इसे दायर नहीं करना चाहिए था।’’  उच्च न्यायालय ने कहा कि सुनवाई में तेजी ‘‘समय की मांग’’ है और सभी मामलों में ऐसा होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश के निर्देशों के खिलाफ याचिका अयोग्य और सुनवाई में देरी ‘‘के मकसद से’’ दायर की गई थी। अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि आप नेताओं ने माना कि वकील राम जेठमलानी ने जेतली से जिरह के दौरान गरिमा घटाने वाली टिप्पणियां कीं। 

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