दिल्ली: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी, पहले ये बातें सुनिश्चित करने को कहा

Friday, Oct 01, 2021 - 03:25 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में राज्‍य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसी के साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुछ बातें सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों (operators) और उन कार्डधारकों (cardholders) की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

 

अदालत ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति नहीं करने की जरूर पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हम इसलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी।

 

बता दें कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्त्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न (food grains) या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।

Seema Sharma

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