दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- ''कॉकरोच जनता पार्टी'' का X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2026 - 01:53 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के X (पहले ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार ने जो मुख्य चिंता जताई थी, वह अब खत्म हो गई है क्योंकि NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती देने वाली अभिजीत दिपके की याचिका को मंज़ूरी दी और अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने पाया कि केंद्र की मुख्य चिंता, जिसके आधार पर अकाउंट ब्लॉक किया गया था, NEET परीक्षा के आयोजन से जुड़ी थी। चूंकि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने माना कि वह चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही और अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। दिपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और इसे तुरंत बहाल करने की मांग की थी। यह आदेश तब आया है जब इससे पहले जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और 'सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009' के तहत वैधानिक समीक्षा समिति को याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच करने और केंद्र से जवाब मांगने का निर्देश दिया था।
पिछली सुनवाई में, दिपके की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अखिल सिबल ने तर्क दिया था कि भले ही कुछ पोस्ट आपत्तिजनक पाए जाएं, उन पोस्ट को ब्लॉक रखा जा सकता है, लेकिन अकाउंट को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्लॉकिंग ऑर्डर पेश करने की भी मांग की थी और कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े पिछले मामलों में अदालतों ने इसी तरह का रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने अकाउंट की गतिविधियों से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया था।
याचिका को मंज़ूरी देते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि NEET परीक्षा पूरी होने के बाद केंद्र की मुख्य चिंता खत्म हो गई है और इसलिए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया।
