दिल्ली HC ने दिया ऐतिहासिक फैसला,100 पौधे लगाने पर FIR होगी रद्द

Sunday, Sep 23, 2018 - 11:14 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की अदालत ने मारपीट सहित अन्य कई धाराओं में दर्ज एक मामले में आपसी सहमति के बाद समझौता होने के बाद आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों याचिका कर्त्ताओं पर दर्ज आपराधिक मुकद्दमा रद्द करते हुए समाज व पर्यावरण के प्रति सद्भावना का प्रदर्शन करने के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं को विकासपुरी स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में 50-50 पौधे लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि हर पौधा तीन वर्ष का होना चाहिए और इनकी ऊंचाई कम से कम छह फीट होनी चाहिए।

पौधे लगने के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं को 26 सितम्बर की सुबह 11 बजे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक उद्यान विभाग के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने कहा है कि भविष्य भी दोनों याचिका कर्ताओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रयास करते रहना होगा। पीठ ने पौधे लगाने के बाद उनके फोटो खींचकर 31 अक्तूबर तक अदालत में शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं।

ये था मामला
बता दें कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने विकासपुरी थाने में एक-दूसरे के खिलाफ  मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। इसके बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि अब उन्होंने आपस में मामला सुलझा लिया है। ऐसे में एफआईआर रद्द कर मुकदमा खत्म किया जाए।

Seema Sharma

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