मुख्य सचिव मारपीट मामाला: दिल्ली HC ने AAP को भेजा नोटिस

Wednesday, Nov 14, 2018 - 04:51 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की कथित पिटाई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र, आप सरकार और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कार्यालय से जवाब मांगा है। 


विधानसभा की सवाल व संदर्भ समिति (क्यूआरसी) और प्रोटोकॉल समिति की शिकायतों के आधार पर सदन की विशेषाधिकार समिति ने प्रकाश के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। न्यायमूर्ति विभू बखरू की पीठ ने विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही रद्द करने के लिये अंशू प्रकाश की याचिका पर नोटिस जारी किये। इस याचिका में मुख्य सचिव ने विधानसभा की समिति के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ शुरू की गयी विशेषाधिकार हनन कार्रवाई को चुनौती दी है।    
 

ये है मामला
19 फरवरी की देर रात अंशु प्रकाश सीएम आवास पर एक बैठक में शामिल होने आए थे। तब किसी बात को लेकर विधायकों ने मुख्य सचिव पर हमला कर दिया, जिससे उनको चोट भी आई थी। हालांकि, आप के पूर्व विधायक संजीव झा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था और कहा कि तीन मिनट की मीटिंग में कैसे उन पर हमला हो सकता है। झा ने कहा था कि राशन के मसले पर चर्चा हो रही थी लेकिन अंशु प्रकाश ने मीटिंग के दौरान कहा था कि वे उनके प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

vasudha

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