कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

Sunday, May 31, 2020 - 10:51 AM (IST)

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) और उसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने संक्रमित शवों के दाह संस्कार (Cremation) के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोरोना संक्रमित मरीजों की अस्पताल में मौत होने पर शव को 2 घंटे में मोर्चरी में शिफ्ट करना होगा। इस संबंध में शनिवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने की बाबत निर्देश जारी किए हैं। इसमें 2 घंटे में शव को मोर्चरी में शिफ्ट करना होगा। वहीं मृतक के परिजन 12 घंटे के अंदर खुद संपर्क करते हैं तो अस्पताल परिवार और निगम के साथ बातचीत कर 24 घंटे में अंतिम संस्कार करने का शेड्यूल तैयार करेंगे। 

 

लावारिस शव के दाह संस्कार के लिए ये है निर्देश
यदि मौत के बाद 12 घंटे तक परिजन अस्पताल से खुद संपर्क नहीं करते तो परिवार को संबंधित एसएचओ तारीख और समय के साथ अंतिम संस्कार की जगह की सूचना देंगे। एसएचओ को 12 घंटे के अंदर सूचना देना सुनिश्चित करना होगा। वहीं अनाथ लावारिस शव होने पर पुलिस मौत होने के 72 घंटे में सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी और 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

 

दिल्ली के बाहर के मृतक के लिए अस्पताल और निगम की होगी ये जिम्मेदारी
यदि मृतक दिल्ली के बाहर का है तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट संबंधित राज्य को नोटिस जारी कर जवाब देने का समय देंगे। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो अस्पताल 24 घंटे के अंदर शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई करेगा।शव का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर की होगी। वहीं इसके लिए सभी तैयारियां इलाके के नगर निगम को करनी होगी। 

Murari Sharan

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