दिल्ली सरकार जुर्माना कर सकती है कम, अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा निर्णय

Friday, Sep 06, 2019 - 03:48 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 पर अधिसूचना जारी करने के पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मंजूरी लेना जरूरी बताया है। अधिकारियों ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए उपराज्यपाल की मंजूरी को जरूरी बताते हुए फाइल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजी है। लेकिन परिवहन मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की दिल्ली सरकार के हक में आए फैसले का हवाला देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

परिवहन मंत्री ने फाइल में साफ किया है कि अधिसूचना जारी करने के बाद एक कॉपी उपराज्यपाल को भेजकर जानकारी दी जाए। परिवहन विभाग के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने फाइल परिवहन विभाग को वापस भेजते हुए नए सिरे से प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से संशोधित मोटर वाहन पर अधिसूचना जारी करने में कुछ देरी हो सकती है। परिवहन मंत्री ने फाइल में साफ किया है कि परिवहन राज्य का विषय है और उपराज्यपाल जनता की चुनी सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाए गए भारी जुर्माने में से कंम्पाउंडिंग जुर्माने को कम करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। 

अभी दिल्ली सरकार को इस पर फैसला लेना है कि कंम्पाउंडिंग जुर्माने की राशि को कम किया जाए या नहीं। इस बारे में अगले कुछ दिनों में सरकार को निर्णय लेना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस बारे में शुरूआती उच्चस्तीय बैठक में चर्चा कर चुके हैं। अगले एक-दो दिन में इस पर और बैठकें होनी हैं। शुरूआती बैठक में जुर्माना को कम करने के बारे में भी चर्चा हुई थी,मगर सरकारी एजेंसियों ने इसका समर्थन नहीं किया था। उनका तर्क था कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यह जरूरी कदम है। माना जा रहा है कि इस बारे में अगले कुछ दिनों और चर्चा की जाएगी। यातायात पुलिस से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। 

ली जा रही कानूनी राय
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने को कम करने का दिल्ली सरकार को पूरा अधिकार है। मगर फिलहाल केंद्र के फैसले को लागू करने के बारे में सरकार कानूनी राय भी ले रही है। हालांकि केंद्र सरकार के मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 को लेकर दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त को पत्र भेजकर पहले ही मंजूरी दे चुका है। यातायात पुलिस ने एक सितंबर से इसे लागू भी कर दिया है। मगर इस बारे में दिल्ली सरकार की ओर से अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। अधिसूचना 3-4 दिन बाद ही जारी होगी। तब तक यातायात पुलिस कोर्ट चालान करेगी। 

Pardeep

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