कोर्ट ने आशीष पांडेय को दी जमानत, 5 स्टार होटल के बाहर लहराई थी पिस्तौल

Friday, Nov 02, 2018 - 05:47 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने राजधानी के एक पांच सितारा होटल के बाहर पिस्तौल लहराने के आरोपी आशीष पांडेय को शुक्रवार को जमानत दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने आशीष को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बांड पर जमानत दे दी।  बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के पुत्र आशीष पांडेय ने 14 अक्टूबर को पांच सितारा होटल ‘हयात रीजेंसी’के बाहर किसी के साथ कहासुनी के बाद जेब से पिस्तौल निकालकर एक महिला को धमकाया था। घटना के बाद वह और उसकी कुछ महिला दोस्त बीएमडब्ल्यू कार में सवार होकर चली गयीं लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उन्हें नहीं रोका। बाद में घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे खोजना शुरू किया लेकिन वह फरार हो गया। 

बाद में 18 अक्टूबर को उसने पटियाला हाउस अदालत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अदालत ने आशीष को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड समाप्त होने के बाद से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद था।  पुलिस ने होटल प्रबंधन पर भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। हयात रीजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा था कि उसने घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी।  


पुलिस ने 18 दिन में जांच पूरी करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में आशीष पर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा जबरन रोकने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ वायरल हुए वीडियो की प्रति एवं मौके पर मौजूद लोगों की गवाही भी पेश की थी। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। 



क्या है मामला
गत शनिवार (14 अक्टूबर) को हयात रीजेंसी होटल में एक पार्टी के दौरान आशीष पांडे अपनी कुछ विदेशी महिला मित्रों के साथ मौजूद था। महिला वॉशरूम में उसकी महिला मित्रों के साथ दूसरी महिला से झड़प हो गई। उसके बाद आशीष ने पिस्तौल निकालकर एक महिला को धमकी दी थी। होटल की ओर से शिकायत मिलने के बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

Anil dev

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