दिल्ली: कोर्ट ने बढ़ाई रतुल पुरी की कस्टडी, और 4 दिन ED करेगी पूछताछ

Friday, Aug 30, 2019 - 06:38 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज बैंक कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की हिरासत की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने ईडी की याचिका पर आदेश पारित किया। 


ईडी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे पुरी और मोजर बियर के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दर्ज कराए गए 354 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था।


एजेंसी ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर पुरी और अन्य के खिलाफ सोमवार की देर रात प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मनी लॉंड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

shukdev

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