मुख्‍य सचिव मारपीट मामला: CM केजरीवाल सहित 13 लोगों को कोर्ट का समन

Tuesday, Sep 18, 2018 - 02:19 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी(आप) के 11 विधायकों को समन जारी किया है।  दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया था जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी को 25 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। केजरीवाल और अन्य को समन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की मध्यरात्रि को हुई कथित मारपीट के मामले में जारी किया गया है। 

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 13 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा आप के विधायक नितिन त्यागी, अमानतुल्ला खां, संजीव झा, प्रकाश जरवाल, राजेश ऋषि, रितूराज गोविंद, अजय दत्त, दिनेश मोहनिया, प्रवीण कुमार, राजेश गुप्ता और मदन लाल को आरोपी बनाया है। इस मामले के अगले दिन अमानतुल्ला खां और प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था । दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी,186, 332, 323, 342,353, 506(2) के अलावा अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।  




ये है मामला
19 फरवरी की देर रात अंशु प्रकाश सीएम आवास पर एक बैठक में शामिल होने आए थे। तब किसी बात को लेकर AAP विधायकों ने मुख्य सचिव पर हमला कर दिया, जिससे उनको चोट भी आई थी। हालांकि, आप के पूर्व विधायक संजीव झा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था और कहा कि तीन मिनट की मीटिंग में कैसे उन पर हमला हो सकता है। झा ने कहा था कि राशन के मसले पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अंशु प्रकाश ने मीटिंग के दौरान कहा था कि वे उनके प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

Anil dev

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