दिल्लीः मेट्रो में 31 अक्तूबर तक कोरोना नियम लागू रहेंगे

Sunday, Oct 17, 2021 - 06:05 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए आदेशों के बाद मेट्रो के यात्रियों को मायूसी जरूर हुई है। डीडीएमए ने जारी आदेश में साफ कर दिया है कि मेट्रो में 31 अक्तूबर तक कोरोना नियम लागू रहेंगे। अगर आप मेट्रो से दिवाली के लिए शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोरोना नियम लागू होने के कारण अभी ट्रेन में ही नहीं स्टेशनों पर भी भारी भीड़ है।  

कोरोना के खतरे और प्रभाव को देखते हुए  31 अक्तूबर तक सभी प्रतिबंध रहेंगे। इस बाबत डीडीएमए ने आदेश जारी कर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। इससे दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को  झटका जरूर  लगा है, क्योंकि यात्री लम्बे समय से   मांग कर रहे थे  कि मेट्रो में खड़े होकर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति मिले। इसके साथ ही सभी गेट खोलने की भी मांग की जा रही है। 

बता दें कि दिल्ली मेट्रो में 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ लोगों को यात्रा करने की अनुमति है लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं है। अगर खड़े होकर यात्रा की तो उन यात्रियों को सिर्फ ट्रेन से उतार दिया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 

Pardeep

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