मानहानि मामला: अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Monday, Jul 25, 2016 - 09:31 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में एक निचली अदालत के सामने जारी कार्यवाही पर रोक लगाने के केजरीवाल के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।  
 
निचली अदालत के 19 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों पक्षों द्वारा दलीलें पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने कहा, ‘‘फैसला सुरक्षित रखा जाता है।’’ निचली अदालत ने अपने आदेश में उसके सामने आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी वाद पर फैसला सुनाने तक स्थगित करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध को ठुकरा दिया था। केजरीवाल की आेर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि समान आरोपों पर आप नेताओं के खिलाफ एक दीवानी और एक फौजदारी मामला दर्ज कराया गया है और निचली अदालत को मामले की कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए थी लेकिन उसने इंकार कर दिया। जेठमलानी ने निचली अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा,‘‘निचली अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि उनके पास कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है।’’ 
Advertising