हड़ताल के दौरान मरे मरीजों की क्षतिपूर्ति डॉक्टरों से वसूली जाए: हाईकोर्ट

Thursday, Nov 16, 2017 - 07:10 PM (IST)

जयपुरः राजस्थान में करीब हफ्तेभर तक चली डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि हड़ताल के दौरान मारे गए और प्रभावित मरीजों की क्षतिपूर्ति को लेकर संबंधित डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय की जाए।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सत्य प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. कुसुम सांघी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जवाब दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 27 नवम्बर तक जवाब तलब किया है और महाअधिवक्ता के जरिए एक शपथ पत्र भी मांगा है।

याचिका में स्वास्थ विभाग की अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ.कुसुम सांघी ने हड़ताल से पहले विभाग में अपने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद विभाग ने ये कहते हुए कि मरीजों के हित में अभी विभाग को उनकी जरूरत है उसे खारिज कर दिया।

बता दें, राजस्थान में ​33 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 10 हजार सरकारी डॉक्टर 6 नवंबर से हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं खासी गड़बड़ा गई थी। एेसे में समय पर इलाज नहीं मिलने से प्रदेशभर में दो दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत हुई थी और भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे।

Advertising