बांध सुरक्षा विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित

Friday, Aug 02, 2019 - 09:24 PM (IST)

नई दिल्ली: लोकसभा ने देश में सभी बांधों की सुरक्षा के लिए दो स्तरीय व्यवस्था के प्रावधानों वाले ‘बांध सुरक्षा विधेयक-2019' को शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधेयक पर करीब साढे चार घंटे चली बहस का जवाब देते हुए सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार का राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है और वह विधेयक को महज देश में बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था करने के मकसद से लाई है। 

इस विधेयक में बांधों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर दो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समिति एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी और वह प्राधिकरण को बांधों की सुरक्षा से संबंधित सिफारिशें देगी। उन्होंने कहा कि राज्य समितियों में केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि रहेंगे जिनमें निदेशक स्तर का अधिकारी होगा लेकिन यह अधिकारी राज्यों की समितियों के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि विशेषज्ञ के तौर पर सिर्फ सुझाव देगा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा इस विधेयक को व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है। पहले इसे 2016 में राज्यों को उनकी राय जानने के लिए भेजा गया और कई राज्यों ने अपनी सलाह भी दी है। इस संबंध में पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की बैठकें भी आयोजित की गई जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए और विधेयक की प्रशंसा की। इससे पहले विधेयक को संसद की स्थाई समिति को भी विचार के लिए भेजा गया था और उसकी लगभग सभी सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया गया है।

shukdev

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