सीएसएमटी फुट ओवरब्रिज हादसाः चार्जशीट में खुलासा, IRC ने नहीं किया नियमों का पालन

Thursday, May 09, 2019 - 11:47 PM (IST)

मुंबईः छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले एक फुटओवर ब्रिज के ढांचागत ऑडिट के दौरान इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा गुरुवार को दायर आरोपपत्र में यह बात कही गई है। यह फुटओवर ब्रिज इस साल मार्च में गिर गया था, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी। आरोपपत्र आरोपी नीरज कुमार देसाई के खिलाफ यहां एसपलांडे की अदालत में दायर किया गया। देसाई की फर्म ने फुटओवर ब्रिज का ढांचागत ऑडिट किया था।

709 पन्नों के आरोपपत्र में 85 गवाहों के बयान हैं। आरोपपत्र में कहा गया है कि देसाई की फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फुटओवर ब्रिज के ‘अच्छी हालत' में होने की बात कही थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान पुलों के ढांचे के संबंध में इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) के कई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पुलों के नींव की ऑडिट नहीं की गई। जांच अधिकारियों ने जियो डाइनेमिक्स और दो प्रत्यक्षदर्शियों समेत अन्य के बयान दर्ज किये। जियो डाइनेमिक्स ने नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) किये थे।

आरोपपत्र में कहा गया है कि जांच में खुलासा हुआ कि एनडीटी 16 स्थानों पर किया गया, लेकिन उस हिस्से में नहीं किया गया जो गिर गया। पुलिस ने कहा कि उसने सीमेंट का स्लैब और पुल की अन्य निर्माण सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। देसाई फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (2), धारा 337 और धारा 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देसाई के अलावा पुलिस ने घटना के संबंध में बीएमसी के दो अधिकारियों और एक सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है।

 

Yaspal

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