मुंबई: लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना यौन उत्पीड़न, युवक को 1 साल की सजा

Sunday, Apr 11, 2021 - 02:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क: लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना यौन अत्पीड़न माना जाएं, यह कहना है मुंबई कोर्ट का। मुंबई की एक अदालत ने 20 साल के एक युवक को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) कानून के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है। युवक को एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया गया है। 14 साल की पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी ने 29 फरवरी 2020 को बताया कि एक युवक ने उसे आंख मारी और फ्लाइंग किस भी किया। पीड़िता के परिवारवालों ने बताया कि एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

 

युवक के खिलाफ कोर्ट में मुकद्दमा चला तो उसने कहा कि पीड़िता अलग-अलग समुदाय से है इसलिए लड़की की मां ने दोनों को आपस में बात करने से रोका। युवक ने कहा कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता, उसकी मां और इस केस के जांच अधिकारी से सवाल-जवाब किए तो अदालत ने माना कि इनके बयानों के आधार पर युवक दोषी साबित हो रहा है। साथ ही अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सबूतों के आधार पर युवक द्वारा आंख मारना और फ्लाइंग किस करना यौन उत्पीड़न है और इसके तहत आरोपी को एक साल की सजा सुनाई जाती है।

Seema Sharma

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