दिल्लीः शरजील इमाम की जमानत पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 10 जून को होगी सुनवाई

Monday, Jun 06, 2022 - 07:26 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विवादित भाषण देने के लिए देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र रहे शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दलील सुनने के बाद अपना आदेश 10 जून के लिए सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद शरजील को निचली अदालत में जमानत के लिए जाने को कहा था।

अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ऐसी कोई भी जमानत अर्जी पहले निचली अदालत में जाएगी और अगर राहत नहीं मिलती है तो ही आरोपी उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद शरजील इमाम ने उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ले लिया और निचली अदालत में पेश किया।

शरजील के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश के मद्देनजर शरजील को जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत में प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत लगाए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 10 जून को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि अभियोजन पक्ष सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले लिखित दलील दाखिल करेगा।

Yaspal

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