भागलपुर हिंसा मामले में कोर्ट ने अर्जित की जमानत याचिका की खारिज

Tuesday, Apr 03, 2018 - 01:01 PM (IST)

भागलपुरः बिहार में भागलपुर जिले की अदालत ने नाथनगर हिंसा मामले में आरोपित केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इसी दौरान पुलिस ने इस मामले के पांच अन्‍य अारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ तीन अन्‍य अारोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने अर्जित शाश्वत की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इससे पूर्व सोमवार को मंत्री के बेटे ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निश्चित की गई थी।

गौरतलब है कि 01 अप्रैल 2018 को भागलपुर की एक अदालत ने नाथनगर उपद्रव मामले में अर्जित शाश्वत को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोप के अनुसार, शाश्वत समेत नौ लोगों पर भागलपुर जिले के नाथनगर बाजार में पिछले 17 मार्च को प्रतिपदा नववर्ष के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान उपद्रव किए जाने से संबंधित मामला दर्ज किया गया था।

मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की गई अर्जी के बाद 24 मार्च को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद से शाश्वत फरार चल रहे थे। इस मामले में शाश्वत की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका को भी शनिवार को अदालत ने खारिज कर दिया था।

Punjab Kesari

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