एयरसेल-मैक्सिस मामला : अदालत ने पी. चिदंबरम को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट दी
punjabkesari.in Monday, Dec 20, 2021 - 05:12 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में सीबीआई तथा ईडी द्वारा भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से सोमवार को छूट दे दी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने चिदंबरम को यह राहत दी। इससे पहले उनके वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को बताया कि पूर्व नियोजित यात्रा कार्यक्रम होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सकें।
अदालत ने सोमवार के लिए उन्हें पेश होने से छूट देते हुए कहा कि उन्हें मामले में अग्रिम जमानत दी जाती है। इस बीच, अदालत ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अदालत के समक्ष पेश होने के बाद नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर करने के निर्देश दिए। कार्ति को भी मामले में अग्रिम जमानत दी गयी है। अदालत ने जांच एजेंसियों को आरोपपत्र की प्रतियां तथा दस्तावेज आरोपियों तथा उनके वकीलों को देने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल मैक्सिस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यह स्वीकृति 2006 में दी गयी थी जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी तथा इसके बदले में रिश्वत ली।