अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत खारिज की

Saturday, Nov 23, 2019 - 07:11 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक शिकायत शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कार्रवाई रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जिसमें कहा गया था कि गांधी के खिलाफ कोई ‘‘संज्ञेय अपराध'' नहीं बनता।

रिपोर्ट में कहा गया कि गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिया जिसके लिए एक वाद दायर किया जा सकता है लेकिन कोई ‘‘पुलिस कार्रवाई नहीं बनती।'' शिकायत अधिवक्ता जोगिंदर तुली द्वारा दायर की गई थी।

उन्होंने इसमें अनुरोध किया था कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह मोदी के विरूद्ध टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करे। तुली ने इसमें कहा था कि गांधी ने मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर 'दलाली' करने का आरोप लगाया था।

 

Yaspal

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