अदालत ने खारिज की संदीप की याचिका, अब नहीं लगेंगे जेल में कैमरे

punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2016 - 12:07 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने यौन प्रताडऩा मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की जान को खतरा का हवाला देते हुए जेल में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने तथा अदालती कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराए जाने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने अधिवक्ता एपी सिंह की ओर से पूर्व मंत्री को जान की खतरा का हवाला देते हुए दायर याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

संदीप की मर्जी से नियुक्त किया गया है वकील: सिंह
दूसरी तरफ पूर्व मंत्री ने अदालत को बताया कि उन्होंने सिंह को अपना वकील नियुक्त नहीं किया है तथा उसने स्वयं को उनके वकील प्रदीप राणा के एक सहयोगी बताते हुए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया है, जबकि सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री ने ही स्वेच्छा से उसे अपना वकील नियुक्त किया है। हालांकि एपी सिंह ने कुमार के कथन का खंडन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री ने अपनी मर्जी से उन्हें अपना वकील नियुक्त किया था।

संदीप की पत्नी ने किया सिंह के दावे का खंडन
इस बीच कुमार की पत्नी रितु और वकील प्रदीप राणा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एपी सिंह के दावे का खंडन किया। पूर्व मंत्री की पत्नी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह पति से जेल में मुलाकात की थी। उन्होंने साथ ही कहा कि यह दावा गलत है कि उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने कहा कि किसी ने भी एपी सिंह को वकील नहीं नियुक्त किया है।

चार अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रहे कुमार को एक महिला का यौन उत्पीडऩ के मामले में यहां सुल्तानपुरी थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर गत तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत चार अक्टूबर तक बढ़ा दी है।


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