आत्मघाती हमलावरों की तरह हैं शराब पीकर वाहन चलाने वाले : अदालत

Monday, May 08, 2017 - 05:27 PM (IST)

 नई दिल्ली: शहर की एक अदालत ने एक दोषी को पांच दिन की सजा सुनाते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक ‘‘आत्मघाती हमलावरों’’ से कम नहीं होते। अदालत ने व्यक्ति को केवल जुर्माना देकर छोडऩे से इंकार करते हुए कहा कि एेसा करने से यह संदेश जाएगा कि वह केवल पैसे देकर छूट सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कथपालिया ने कहा, ‘‘सड़कों पर एेसे चालक आत्मघाती हमलावरों से कम नहीं होते।’’ 

न्यायाधीश ने दक्षिण दिल्ली के निवासी रवि शंकर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने पांच दिन की सजा को यह दावा करते हुए चुनौती दी थी कि जेल में कोई सुधर नहीं सकता।  न्यायाधीश ने कहा कि वह शंकर के वकील की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि जेल भेजना फायदेमंद नहीं होगा क्यांेकि वहां केाई सुधार नहीं होता है। पीठ ने कहा कि अगर यह दलील सही है तो किसी दोषी को जेल नहीं होगी।  

अदालत ने कहा कि उसे एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं लगता जिसने दोषी को पांच दिन की जेल की सजा देने के साथ ही छह महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया था और उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। 
 

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