दिल्ली दंगों के आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को एक और झटका, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खत्म की सदस्यता

Thursday, Aug 27, 2020 - 09:05 PM (IST)

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली नगर निगम ( ईडीएमसी) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में इस वर्ष फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी है। ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव निगम ने बुधवार को पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार ताहिर हुसैन ईडीएमसी की लगातार तीन बैठकों में मौजूद नहीं रहा है इसलिए उसकी निगम सदस्यता खत्म कर दी गई है। वह दंगों का मुख्य आरोपी है। उस पर दंगों में ही खुफिया ब्यूरो के एक कर्मी की हत्या का आरोप भी है। फिलहाल ताहिर हुसैन जेल में बंद है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जारी एक बयान में कहा है कि 26 अगस्त को ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया गया हालांकि सदन से ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने की पूरी प्रक्रिया में दिल्ली हिंसा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म करने की जानकारी उपराज्यपाल अनिल बैजल को दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में ताहिर हुसैन पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने, हत्या की साजिश रचने, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने और हिंसा के लिए अवैध तरीके से धन एकत्रित करने का आरोप लगाया है।

निगम के महापौर निर्मल जैन ने बताया कि ताहिर हुसैन निगम की बैठकों में जनवरी माह से ही लगातार गैरहाजिर था। इस दौरान जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त महीने में पांच बैठकें हुई हैं। वह इनमें से एक में भी उपस्थित नहीं हुआ। नगर निगम एक्ट के नियम 33(2) के मुताबिक निगम की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित होना सदस्यता खत्म करने का आधार होता है। इसी नियम के तहत उसकी सदस्यता खत्म की गई है।

जैन ने बताया कि निगम सचिव की तरफ से ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव 26 अगस्त की बैठक में लाया गया और आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। ताहिर हुसैन करावल नगर के नेहरू विहार से पार्षद था।

Yaspal

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