कोरोना का खौफ: कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन...जानिए किस राज्य ने लगाईं क्या पाबंदियां

Thursday, Apr 15, 2021 - 04:15 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कोरोना के दिन पर दिन और विकराल रूप लेता जा रहा है। साल 2020 के मुकाबले इस साल हर दिन एक लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से हर दिन कई लोग अपनी जान भी गवां रहे हैं। देश के कई राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से कई पाबंदियां लगाई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं अब दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। दिल्ली के मुख्यमत्री ने इस दौरान कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है।

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू
दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। इस दौरान दिल्ली में सभागार, मॉल, जिम और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिनेमाघरों को 30 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। दिल्ली  में रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। यह कर्फ्यू 6 अप्रैल से शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा।

महाराष्ट्र में पाबंदियां
महाराष्ट्र में कोरोना से खराब होते हालात पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में कई पाबंदियां पर लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित ‘ब्रेक द चेन' आदेश के तहत राज्यभर में बुधवार (14 अप्रैल) से रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक दिशानिर्देश प्रभाव में रहेंगे। इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि परिवहन चालू रहेगा, रेस्तरां पर सिर्फ डिलीवरी सिस्टम चालू रहेगा।

पंजाब में नाइट कर्फ्यू
पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नई पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में  50 लोग और खुली जगहों में 100 मेहमानों की अनुमति होगी। ये आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। 

उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। यूपी के 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू  रहेगा।

राजस्थान में नाइट कर्फ्यू  
गहलोत सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू से करीब 10 सेवाओं और वर्गों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। इन सबके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू
मध्य प्रदेश में वीतेंड कर्फ्यू लगाया गया है । सरकार इसे जनता कर्फ्यू कह रही है। 15 अप्रैल शाम से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे, साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में गुरुवार (15 अप्रैल) से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सोमवार से शुक्रवार तक हफ्ते में पांच दिन लगेंगे। शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहें। आगामी आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। 

 

ओडिशा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू 
ओडिशा में 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है।  सुंदरगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, नौपाड़ा, कालाहांडी, मल्कानगिरी, कोराटपुर और नबरंगपुर जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 

कर्नाटक के 6 शहरों में नाइट कर्फ्यू
बेंगलुरु समेत कर्नाटक के छह अन्य शहरों में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है।  मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है जो 20 अप्रैल तक चलेगा। ये कर्फ्यू मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी-मणिपाल में लगाया गया है। 

 

जम्मू-कश्मीर में नाइट कर्फ्यू
जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला, कठुआ, अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

 

गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू  
गुजरात में  30 अप्रैल तक राज्य के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लागू हैं। सरकार ने 30 अप्रैल तक राजनीतिक या सामाजिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है।

Seema Sharma

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