केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना नहीं लगाया जा सकता कोरोना टीका

Monday, Jan 17, 2022 - 11:11 AM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना वैक्सीनेशन दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने कोर्ट से कहा कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी नहीं की है, जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो।

 

केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही। याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं कहते।’’ केंद्र ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता।

Seema Sharma

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